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JSSC CGL 2024: झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने का सरकारी आदेश किया निरस्त, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत


रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL) 2024 को लेकर चल रहे विवाद में अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था। अदालत ने सरकार के इस कदम को अनुचित ठहराया है।

हाईकोर्ट के फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है, जिन्होंने लंबे समय तक तैयारी करने के बाद इस प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था। परीक्षा को रद्द किए जाने के सरकारी निर्णय से उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। कई अभ्यर्थी अपने भविष्य और भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित थे।

अभ्यर्थियों के लिए आगे क्या?

अदालत के आदेश के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है। उम्मीदवारों की नजर इस बात पर है कि आयोग न्यायालय के फैसले के अनुरूप आगे की प्रक्रिया कब शुरू करता है और नियुक्ति से संबंधित लंबित चरणों को किस प्रकार पूरा किया जाता है।

लंबे इंतजार के बाद मिली राहत

JSSC CGL 2024 परीक्षा झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया रही है। परीक्षा से जुड़े विवाद और रद्द करने के फैसले के कारण अभ्यर्थियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट के ताजा निर्णय ने इस मामले में नई उम्मीद पैदा की है।

फिलहाल उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक अधिसूचना और आगे जारी होने वाले निर्देशों का इंतजार है। भर्ती की अगली समय-सीमा और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित स्थिति आयोग के आधिकारिक फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।