एन एच 75 ग्राम -चियांकी मामले में मिला अग्रिम जमानत : रूचिर तिवारी
मेदिनीनगर : एन एच 75 के मामले में जो सदर प्रखंड के ग्राम -चियांकी में एक महीना पूर्व सदर एसडीओ , सदस्यों जागा महतो एवं सदर थाना प्रभारी सहित सैकड़ो पुलिस कर्मियों ने एन एच 75 के रैयतों एवं ग्रामीणो से मारपीट किया था लेकिन सदर अंचलाधिकारी जागा महतो ने उल्टे ग्रामीण पर ही हत्या का प्रयास करने सरकारी काम में बाधा डालने सहित दर्जनों बी एन एस के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और ग्रामीणों को तबाह करने के लिए झूठा केस में फसाया था ग्रामीणों का घर भी गिरा दिया था जिसमें युवा अधिवक्ता रुचिर कुमार तिवारी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा सबको जमानत आवेदन स्वीकृत किया गया। युवा अधिवक्ता श्री रुचिर तिवारी ने बताया कि सत्य की हमेशा जीत होती है ग्रामीणों के घर एवं जमीन का मुआवजा न देकर के सदर अंचलाधिकारी और अधिकारीयों ने ग्रामीणो सहित कईएक लोगों पर झूठा मुकदमा भी किया और उनके साथ मारपीट किया जिसको लेकर के ग्रामीणों ने सभी पदाधिकारी पर कैस भी किया है जो अभी ट्रायल चल रहा है लेकिन अधिकारियों के द्वारा किया गया केस में सभी को बाहर से बाहर जमानत मिलना सत्य की जीत हुई। साथ ही साथ अधिवक्ता श्री तिवारी ने आम जनता से अपील भी किया है कि कोई भी पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी आपके ऊपर अगर झूठा मुकदमा करता है तो आप सीधे हमसे संपर्क करें सभी को बाहर से बाहर जमानत दिलवाने का काम किया जाएगा। जमानत मिलने वाले में पूर्णिमा कुमारी, भोला उरांव, माया देवी, सुनील कुमार,सुनिल उरांव सहित कई लोग हैं।






