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दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सख्ती, 1 नवंबर से नए नियम लागू; नियम तोड़ने वाले वाहनों का कटेगा ई-चालान


नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 1 नवंबर से परिवहन संबंधी नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है।

नए प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर ई-चालान जारी किया जाएगा। वाहन चालकों को अपने वाहनों के आवश्यक दस्तावेज और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) दुरुस्त रखने होंगे। नियमों की अनदेखी करने पर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, पुराने वाहनों की आवाजाही को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। संबंधित नियमों के दायरे में आने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य सड़कों पर अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने और अनावश्यक रूप से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने की अपील की गई है। आने वाले दिनों में प्रवर्तन एजेंसियां जांच अभियान के जरिए इन प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर देंगी।