भागलपुर/अकबरनगर। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के आधार पर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इन सभी के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी था और इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दामोदरपुर निवासी सुभाष रजक, कैलाश रजक, राजा कुमार और सुनीता देवी के रूप में हुई है। थाना पुलिस ने बताया कि चारों के खिलाफ न्यायालय से गैर-जमानती वारंट प्राप्त हुआ था। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करने की होती है। इसी प्रक्रिया के तहत अकबरनगर पुलिस ने वारंटियों की तलाश शुरू की। वारंट के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की। इसी दौरान चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वारंट से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने संबंधित रिकॉर्ड और न्यायालय के आदेश के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गैर-जमानती वारंट यानी Non-Bailable Warrant (NBW) अदालत की ओर से जारी किया जाने वाला आदेश है, जिसके तहत पुलिस संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश कर सकती है। इसका जारी होना अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता; संबंधित मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के तहत होता है। अकबरनगर पुलिस की यह कार्रवाई लंबित वारंटों के निष्पादन से जुड़ी बताई गई है। पुलिस अन्य मामलों में भी न्यायालय से जारी वारंटों के आधार पर फरार या अनुपस्थित आरोपियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार किए गए चारों लोगों के खिलाफ अब आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चलेगी। अकबरनगर थाना पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सभी के खिलाफ NBW लंबित था। गिरफ्तारी के बाद संबंधित कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।चार लोगों पर लंबित थी कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने दबिश देकर की गिरफ्तारी
NBW क्या होता है?
पुलिस की कार्रवाई से बढ़ी निगरानी
निष्कर्ष





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