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हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी खुशखबरी! 10 साल से ज्यादा समय से हैं कंप्यूटर ऑपरेटर तो अब मिलेगी परमानेंट नौकरी


रांची. कई बार ऐसा होता है कि किसी सरकारी ब्लॉक में लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर सालों-साल नौकरी करते हैं लेकिन वह कांट्रैक्ट बेसिस पर ही काम करते रह जाते हैं  और उनकी जॉब परमानेंट नहीं हो पाती. ऐसे में वे कई सारे लाभों से वंचित रह जाते हैं और सथ ही हमेशा नौकरी जाने का खतरा भी बना रहता है. ऐसे लोगों के लिए झारखंड हाई कोर्ट के तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है.


हाइलाइट्स

1. झारखंड हाईकोर्ट ने 10 साल से काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को स्थायी किया.
2. राधेश्याम मंडल की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
3. सरकार को 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे ऑपरेटरों को नियमित करने का आदेश.

इनको मिलेगा फायदा

झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले 10 वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर जो भी काम कर रहे हैं उनके सेवा को नियमित करने का आदेश दिया है. इस मामले में राधेश्याम मंडल ने याचिका दायर की थी. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी 10 साल से अधिक समय से अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अपनी सेवा दे रहा है, इसे देखते हुए उसकी सेवा नियमित की जाए.

जानिए आखिर क्या था मामला

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी पूर्वी सिंहभूम के पोटका ब्लाक में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 2 मार्च 2007 से दैनिककर्मी के रूप में कार्य कर रहा है. वह इंटरमीडिएट पास के साथ कंप्यूटर ऑपरेशन में ट्रेंड है. उसका कंप्यूटर टीचिंग का भी अनुभव है. ऐसे में उसकी सेवा कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में स्थायी कर दी जाए या सरकार के किसी अन्य विभाग में उसे समायोजित किया जाए

बहुत होता है दस साल का समय

उन्होंने आगे कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है लेकिन इसे बहुत कम आंका जा रहा है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 10 सबसे साल ये इससे अधिक समय से इस काम में लगा हुआ है तो उसे परमानेंट करना चाहिए. ऐसा करना यह बताता है कि यह पद स्वीकृत करने योग्य है. इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविदाकर्मी या दैनिक कर्मी को नियमित करने का आदेश दिया है.

हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

प्रार्थी का पूरा पक्ष और दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और सरकार को उसे नियमित करने का आदेश भी जारी किया. प्रार्थी के साथ-साथ और जितने भी लोग 10 साल से अधिक से कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो ब्लॉक में काम कर रहे हैं या फिर सरकार के किसी विभाग में सेवा दे रहे हैं उन सभी को नियमित करने का काम शुरू करने का आदेश आया है.