
हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को जमानत
| | 2015-12-20T13:37:42+05:30
नयी दिल्ली, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को आज...
नयी दिल्ली, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को आज अदालत से जमानत मिल गयी। इससे पहले, एक स्थानीय अदालत ने शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का वह अनुरोध ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने सोनिया और राहुल के प्रभावशाली होने और देश छोड़कर भागने की आशंका के आधार पर इन्हें राहत प्रदान करने का विरोध किया था। मीडिया की सुर्खियों और कड़ी सुरक्षा के बीच सोनिया, राहुल तथा तीन अन्य आरोपी मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नांडीस और सुमन दुबे राष्ट्रीय राजधानी में पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन की अदालत में पेश हुए। इन्हें आठ दिसंबर को अदालत में पेश होने का समन भेजा गया था।
सोनिया गांधी के जमानती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने जबकि राहुल गांधी की जमानती उनकी बहन प्रियंका वाड्रा बनीं। एके एंटनी, आस्कर फर्नांडिस के जमानती बने। गुलाम नबी आजाद और अजय माकन अन्य आरोपियों के जमानती बने। एक अन्य आरोपी सैम पित्रोदा को चिकित्सा आधार पर निजी रूप से पेश होने से छूट दे दी गई। अपनी प्रतिक्रिया में, स्वामी ने कहा कि उनका यह दावा कि वे जमानत नहीं लेंगे, गलत साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि वे जमानत नहीं लेंगे। अब क्या हुआ।
इससे पहले मनमोहन सिंह और मल्लिकार्जुन खडगे, अंबिका सोनी, शीला दीक्षित, अश्विनी कुमार, मीरा कुमर समेत अनेक कांग्रेसी नेता अदालत परिसर पहुंचे जहां तीन बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। अदालत में 15 मिनट तक हुई सुनवाई के बाद अदालत से बाहर निकलते राहुल की ओर सोनिया गांधी मुस्कुरा कर देख रही थीं। सुनवाई शुरू होने पर स्वामी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सोनिया और राहुल समेत अन्य आरोपी काफी प्रभावशाली लोग हैं और वे देश छोड़कर भाग सकते हैं और इनके पासपोर्ट जब्त कर लिये जाएं और इन पर यात्रा पाबंदी लगा दी जाए। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कांग्रेस के अनेक वकीलों ने अदालत को बताया कि ये लोग समाज में गहरे रूप से जुड़े हैं और उच्च पदों पर हैं और इनके खिलाफ पहले कोई आरोप नहीं हैं।