
सरकार लोकायुक्त एक्ट में लाए बदलाव : न्यायमूर्ति सहाय
| | 2016-01-03T12:57:24+05:30
[caption id='attachment_293248' align='aligncenter' width='586'] विदाई समारोह में लोकायुक्त...
[caption id="attachment_293248" align="aligncenter" width="586"] विदाई समारोह में लोकायुक्त न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) अमरेश्वर सहाय। [/caption]
रांची, झारखंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) अमरेश्वर सहाय शनिवार को सेवानिवृत हो गए। न्यायमूर्ति सहाय ने तीन जनवरी 2011 को लोकायुक्त का पदभार संभाला था। वह राज्य के दूसरे लोकायुक्त थे।
राज्य के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव थे। उन्होंने चार दिसंबर 2004 को पदभार संभाला था। न्यायमूर्ति उरांव चार दिसंबर 2009 को सेवानिवृत हुए थे। गौरतलब है कि झारखंड में लोकायुक्त का गठन 2004 में हुआ था। जानकारी के अनुसार सरकार नये लोकायुक्त की नियुक्त जल्द करेगी।
बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकायुक्त जैसी संस्था को मजबूत बनाने के लिए इसके एक्ट में बदलाव की जरुरत है। राज्य में जो एक्ट लागू है वह बिहार के समय का है। यह एक्ट 1973 में बना था। बिहार सरकार ने पुराने एक्ट को 2011 में ही बदल दिया। लेकिन झारखंड में अभी भी वही पुराना एक्ट प्रभावी है।
उन्होंने पुराने कानून में बदलाव लाने की जरुरत बतायी और कहा कि लोकायुक्त को बगैर शक्तिया दिए भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। मध्यप्रदेश सरकार ने लोकायुक्त को सभी शक्तियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोकायुक्त एक्ट कमजोर है। इसके पूर्व विदाई समारोह में कर्मियों ने न्यायमूर्ति सहाय को सम्मानित किया। मौके पर पर्यटन विभाग के जीएम राजीव रंजन, उपसचिव अरुण कुमार, शिवशंकर सिंह, सरोज तिर्की, शशि रंजन, अमिताभ, अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।