
बागी कांग्रेस MLA को SC से भी झटका
| | 2016-05-09T17:08:41+05:30
नयी दिल्ली :- उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के नौ...
नयी दिल्ली :- उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को हिस्सा लेने की अनुमति आज नहीं दी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने बागी विधायकों का वह अनुरोध ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने शक्ति परीक्षण में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने उन विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के नैनीताल उच्च नय्यालय के फैसले के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।