
बम्बई हाईकोर्ट ने रिया की याचिका स्वीकार की
मुंबई (वार्ता) : बम्बई उच्च न्यायालय ने देश के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पायेस के साथ लिव-इन...
मुंबई (वार्ता) : बम्बई उच्च न्यायालय ने देश के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पायेस के साथ लिव-इन मामले में सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ रिया पिल्लै की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। रिया ने सत्र अदालत के उस फैसले की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसने लिव इन में पायेस के साथ रह रही रिया को पत्नी का दर्जा देने से इन्कार कर दिया था। हालांकि न्यायमूर्ति ए एम बदर ने 10 वर्षीया पुत्री की कस्टडी को लेकर पारिवारिक अदालत में चल रहे मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया। पेस और रिया पिछले लंबे समय से अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पायेस ने अपनी बेटी की पूर्ण अभिरक्षा (कस्टडी) मांगी है, जबकि रिया ने अपनी बेटी को अपने पास रखने के निर्देश देने की अदालत से गुहार लगायी है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के साथ तलाक के बाद रिया और पेस लिव-इन में रह रहे थे। पायेस ने दावा किया है कि उन्होंने कभी रिया से विवाह नहीं किया और ऐसे में वह उनकी पत्नी नहीं है। ऐसे में रिया किसी तरह के गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है।