
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली स्वीकृत
| | 2016-03-10T10:36:17+05:30
रांची, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 को मंजूरी...
रांची, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके तहत आवास, होटल, कार्यालय व अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग सेवा शुल्क और दंड का निर्धारण किया गया है। नगर विकास विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के तहत झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीटयूट की स्थापना के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
अपर लोक अभियोजकों के शुल्क में वृध्दि : झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यरत अपर लोक अभियोजकों के शुल्क में वृध्दि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। इसके तहत अब एपीपी को प्रति कार्य दिवस 1200 रुपये मिलेंगे।
बीआईटी सिन्दरी के पुनरुध्दार के लिए 68.85 करोड़ : राज्य सरकार ने बीआईटी सिंदरी के पुनरुध्र्दार के लिए 69.85करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, वहीं प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में बने नये कांफ्रेंस हॉल में साउंड सिस्टम के लिए मनोनयन के आधार पर मेसर्स बोस कॉरपोरेशन कोलकाता को काम दिया गया है, इस पर 67.04लाख रुपये खर्च आएगा।
सड़क सुरक्षा नीति 2016 स्वीकृत : झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2016 को स्वीकृति मिल गयी है। इसके तहत सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता, संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और सुरक्षित वाहन चलाने के लिए लोगों को जागरुक किया जाएगा।
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के लिए 223.42 करोड़ : पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुसाबनी के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 223.42 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
विशेष न्यायालय विधेयक स्वीकृत : एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड विशेष न्यायालय विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी गयी। इसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सरकारी अधिकारियों-कर्मियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने और विशेष न्यायालय में मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस संबंध में 12 जनवरी 2016 से अध्यादेश भी लागू है।