
जिलों में चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना होगी
| | 2015-09-07T10:56:24+05:30
रांची, हल्के एवं भारी वाहन (एलएमवी एण्ड एचएमवी) चलाना सीखने वाले इच्छुक व्यक्तियों को परिवहन विभाग...
रांची, हल्के एवं भारी वाहन (एलएमवी एण्ड एचएमवी) चलाना सीखने वाले इच्छुक व्यक्तियों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। राज्य के सभी जिलों में अब सरकारी स्तर पर चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है। चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए निर्धारितर् शत्तें पूरी करने वाले आवेदकों को संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दिया जायेगा।
राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत पत्र में कहा गया है कि जिलों में वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने हेतु चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्ति या उद्यमी विहित प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने की तिथि एवं चालक प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है। चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए विस्तृत सूचना झारखण्ड सरकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी गयी है।
आवेदक इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित फीस 2500 रुपए के बैंक ड्राफ्ट के साथ संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के यहां जमा कर सकते हैं। 2500 रुपए का बैंकड्राफ्ट जिलापरिवहन पदाधिकारी के नाम से देय होगा।
केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के तहत राज्य के सभी जिलों में चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए आवेदन पत्रों प्रमाण-पत्रों एवं अनुभव की जांच करने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी आवेदन-पत्रों को परिवहन विभाग में अग्रसारित कर देंगे। परिवहन विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद जिलों के उपायुक्त अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी नागेन्द्र पासवान ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने वालों को ही चालक प्रशिक्षण केन्द्र की अनुज्ञप्ति दी जाएगी।
श्री पासवान ने बताया कि चालक प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण लेने वाले वाहन चालकों को वाहन चलाने की सही तकनीक की जानकारी हो सकेगी।