
कमल किशोर को सात साल कैद
रांची, रांची के जाने-माने चिकित्सक डा. केके सिन्हा के बूटी रोड बड़गाई स्थित आवास सह चेम्बर में...
रांची, रांची के जाने-माने चिकित्सक डा. केके सिन्हा के बूटी रोड बड़गाई स्थित आवास सह चेम्बर में घुसकर रंगदारी मांगने, मारपीट करने एवं पिस्तौल से फायरिंग करने के दोषी लोहरदगा के आजसू पार्टी विधायक कमल किशोर भगत एवं उनके सहयोगी अलेस्टर बोदरा को आज न्यायायुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सात-सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को एक-एक वर्ष साधारण कारावास की सजा और काटनी होगी। उल्लेखनीय है कि अदालत ने कल इस मामले में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। इधर अदालत द्वारा विधायक कमल किशोर भगत को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाये जाने के साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता स्वत: रद्द हो गयी। जनप्रतिधित्व कानून के तहत यहप्रावधान है कि किसी भी शख्स को दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाये जाने पर उसकी सदस्यता स्वत: रद्द हो जायेगी।
अदालत में अभियोजन की ओर से पांच एवं बचाव पक्ष की ओर से एक की गवाही दर्ज की गयी थी।