
आजाद रहेगा निर्भया का नाबालिग दोषी
| | 2015-12-22T09:36:00+05:30
नयी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के दोषी नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ याचिका...
नयी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के दोषी नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग की आरे से दायर नाबालिग की रिहाई के खिलाफ वाली याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हमारे हाथ भी बंधे हुए है। हम कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कहा कि नाबालिग दोषी आजाद ही रहेगा।न्यायमूर्ति ए के गोयल और न्यायमूर्ति यू यू ललित ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए कहा, हम आपकी चिंता समझते हैं।
ज्ञात हो कि 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप केस में कुल छह लोग दोषी पाए गए थे। इनमें से एक ने तिहाड जेल में खुदकुशी कर ली थी। बाकी दोषी जेल में हैं। आरोपियों में से एक घटना के वक्त नाबालिग था। उसे तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद रविवार रात रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई रोकने की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। कुछ ही दिनों बाद यह रेपिस्ट 21 साल का होने जा रहा है। तीन साल उसने सुधार गृह में बिताए हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोषी को डर है कि अगर वह करेक्शन होम से बाहर जाएगा तो नाराज लोग उसे मार डालेंगे। इसी डर की वजह से वह करेक्शन होम के बाहर नहीं जाना चाहता।